School Transport Policy
01, Apr 2026
01, Apr 2026
विद्यालय ट्रांसपोर्ट पॉलिसी
(School Transport Policy)
विद्यालय द्वारा दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट सुविधा पूर्णतः वैकल्पिक है।इसका अर्थ है कि स्कूल ट्रांसपोर्ट सुविधा लेना या न लेना पूर्ण रूप से अभिभावकों की इच्छा पर निर्भर करता है ।कोई भी अभिभावक स्कूल बस सुविधा लेने के लिए बाध्य नहीं है । अतः ट्रांसपोर्ट सुविधा लेने से पूर्व सभी नियमों एवं शर्तों पर भली-भाँति विचार कर लें । उपलब्धता के आधार पर ही स्कूल बस सुविधा प्रदान की जाएगी । ट्रांसपोर्ट संबंधी नियम निम्न प्रकार हैं—
- किसी शैक्षिक सत्र के लिए बस सुविधा लेने पर 11 माह का ट्रांसपोर्ट शुल्क देय होगा। नए प्रवेश की स्थिति में ट्रांसपोर्ट शुल्क प्रवेश लिए जाने वाले माह से देय माना जाएगा ।
- विद्यालय द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का व्यय वर्ष के 12 महीने वहन किया जाता है। अतः शासन, प्रशासन अथवा किसी अन्य कारणवश (जो विद्यालय प्रशासन के नियंत्रण में नहीं है) अवकाश घोषित होने की स्थिति में भी ट्रांसपोर्ट शुल्क देय रहेगा ।
- जो विद्यार्थी स्वयं (साइकिल आदि द्वारा) विद्यालय आ सकते हैं, विशेषकर आसपास के क्षेत्र के वरिष्ठ विद्यार्थी, उन्हें सामान्यतः स्कूल बस सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तथापि छोटे बच्चों एवं बालिकाओं के लिए बस सुविधा उपलब्ध रहेगी ।
- स्कूल बस विद्यार्थियों को निर्धारित स्टॉप से ही लेगी एवं वहीं छोड़ेगी। डोर-टू-डोर सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा ।
- विद्यार्थियों को निर्धारित समय से पूर्व बस स्टॉप पर पहुँचना अनिवार्य होगा। विलंब होने की स्थिति में बस किसी विद्यार्थी की प्रतीक्षा नहीं कर सकेगी ।
- सामान्य परिस्थितियों में शैक्षिक सत्र के मध्य ट्रांसपोर्ट शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी, परंतु असामान्य परिस्थितियों में शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है ।
- यदि किसी विद्यार्थी द्वारा बस की सीट, काँच अथवा अन्य सामग्री को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उसकी भरपाई संबंधित अभिभावक द्वारा की जाएगी ।
- बस में अनुशासन बनाए रखना प्रत्येक विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार अथवा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में विद्यालय ट्रांसपोर्ट सुविधा वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- विद्यालय आवश्यकता पड़ने पर बस मार्ग, समय अथवा स्टॉप में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को यथासंभव पूर्व सूचना दी जाएगी।
- विद्यालय द्वारा सुरक्षा के सभी आवश्यक मानकों का पालन किया जाता है, तथापि किसी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में विद्यालय प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा ।
- सामान्य परिस्थितियों में सत्र के मध्य ट्रांसपोर्ट सुविधा समाप्त नहीं की जाएगी। परंतु विशेष परिस्थितियों में यदि अभिभावक ट्रांसपोर्ट सुविधा हटवाना चाहते हैं, तो सुविधा समाप्त करने हेतु आवेदन जिस माह में किया जाएगा, उस माह तक का शुल्क देय होगा ।
Team Gyansthali